Wednesday 25/ 02/ 2026 

Bharat Najariya
सोशल मीडिया पर भगवान राम माता सीता के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले आकाश बाबू के खिलाफ भारी आक्रोश! विधायक शिव अरोरा हिन्दू सगठनो के साथ पहुँचे ट्रांजिष्ट कैम्प थाना कोतवाल को निर्देशित कर बोले उसका ऐसा इलाज हो सात पुश्ते याद करे, पुलिस सुनिश्चित कर ले देवभूमि मे अब रामद्रोही नजर नहीं आना चाहिएऐतिहासिक स्वागत उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर कविज खतीब अहमदजिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्माणाधीन एम्स किच्छा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने निर्माण कार्यो की धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रमिकों की संख्या व उपकरण बढ़ाते हुए कार्यो में गति लाकर आगामी माह मई तक चिकित्सालय कार्य पूर्ण करने के निर्देश महाप्रबंधक नागार्जुन कन्सट्रेशन कम्पनी (एनसीसी) शंकर बालू को दिये। उन्होने कहा प्राथमिकता से चिकित्सालय के प्रशासनिक भवन व ओपीडी भवनों को कार्ययोजना बनाते हुए प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि शीघ्रता से ओपीडी प्रारम्भ की जा सकें साथ ही उन्होने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता को मेडिकल उपकरणों व फर्नीचर खरीद हेतु फर्मो को आर्डर करने के निर्देश भी दिये।जिलाधिकारी ने चिकित्सालय निर्माण कार्यो के साथ ही इलैक्ट्रीकल व मैकेनिकल कार्यो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी को प्रत्येक पाक्षिक कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए कार्य प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश मौके पर दिये।इसके उपरांत जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन मेडिकल व नर्सिग स्टाफ आवासों का भी निरीक्षण किया। उन्होने कार्यो की गुणवत्ता व सयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओ को दियें। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक एनसीसी ने बताया कि चिकित्सालय भवन के दो फ्लोरो का कार्य आगामी माह मई तक पूर्ण कर लिए जायेगें तथा शेष कार्य माह जुलाई तक पूर्ण कर लिए जायेगें। उन्होने बताया कि मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के आवासीय भवनों का कार्य 80 से 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होने बताया कि एम्स चिकित्सालय के पेंटिंग हेतु कलर की स्वीकृति मिल गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पेंटिग का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा। केन्द्रीय लोनिवि के अभियंता ने बताया कि मेडिकल उपकरणों का आर्डर फर्मो को दे दिया गया है तथा फर्नीचर के सैम्पल ले लिए गये है, सैम्पल स्वीकृत होते ही फर्नीचर का आर्डर भी शीघ्र दिया जायेगा।जिलाधिकारी ने एसटीपी कार्यो में भी गति लाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये साथ ही ड्रेनेज कार्य भी अधिशासी अभियंता सिंचाई से मिलकर कराने के निर्देश दिये।निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 केके अग्रवाल, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, एजीएम एनसीसी अजौय, प्रबंधक हरिशंकर, अरूण सिंह, सहायक अभियंता सीपीडब्लूडी राकेश पटेल, तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी आदि मौजूद थे।अधिवक्ता का पेशा चुनौतीपूर्ण, जनहित सर्वोपरि: जिलाधिकारीटीएमयू का फिजिकल एजुकेशन कॉलेज फिरचैंपियन ऑफ द चैंपियंसमुखानी रोड पनचक्की पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर डीएम रयाल ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेशहल्द्वानी अंबिका विहार के पंचक्की रोड पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है की हादसे के कर्म निर्माण कार्यों में बस्ती गई लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों संस्थाओं की भूमिका की गहन जांच की जाएगी। पूरे प्रकरण की जांच सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई को सोफी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रशासन ने संकेत दिए हैं की यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर में चल रहे निर्माण कार्य की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।रिपोर्टर । महेंद्र कुमार खबर पड़ताल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंडभव्य हिंदू सम्मेलन में की सैकड़ो लोगों ने सहभागिताजल की रक्षा, सृष्टि की सुरक्षाउत्तराखंड पुलिस का सख्त एक्शन: सितारगंज में 03 फरार वारंटी धर दबोचे, वारंट तामीली अभियान ने पकड़ी रफ्तार।
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उत्तराखंड_पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा किया था आग के हवाले,प्रधान समेत पांच को एक-एक साल कारावास – पढ़े ख़बर

पौड़ी – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने पिंजरे में बंद तेंदुए को जिंदा आग लगाने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत पांच ग्रामीणों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचों आरोपियों पर एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा के साथ ही 3500-3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 24 मई 2022 को पाबौ ब्लॉक के सपलोड़ी गांव में गुस्साई भीड़ ने पिंजरे में बंद तेंदुए को जिंदा आग के हवाले कर दिया था।

मामले में वन दरोगा की तहरीर पर कोतवाली पौड़ी में तत्कालीन ग्राम प्रधान, पांच नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लोक सेवक के कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में विकासखंड पाबौ के भट्टी गांव, सरणा, कुलमोड़ी व सपलोड़ी समेत क्षेत्र के कई गांवों में लगातार तेंदुए की आमद से दहशत व्याप्त थी। सपलोड़ी गांव निवासी सुषमा देवी 15 मई 2022 की शाम अपनी सहेली के साथ हरियालीसैंण के जंगल में काफल लेने गई थी। घर लौटते समय शाम साढ़े छह बजे तेंदुए ने सुषमा पर हमला कर दिया। जिसमें सुषमा की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है।

बेकाबू भीड़ ने पिंजरे में कैद तेंदुए को जिंदा आग के हवाले कर दिया

ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने 16 मई 2022 को सपलोड़ी गांव में दो पिंजरे लगाए थे। इनमें से एक पिंजरे में 24 मई 2022 की सुबह तेंदुआ कैद हो गया। इस दौरान जब वनकर्मी तेंदुए को लेने गांव पहुंचे तो बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण एकत्र हो गए थे। बेकाबू भीड़ ने पिंजरे में कैद तेंदुए को जिंदा आग के हवाले कर दिया।

वन विभाग ने घटना को वीभत्स और अमानवीय बताते हुए मामले की तहरीर कोतवाली पौड़ी में दी थी। बुआखाल अनुभाग के तत्कालीन वन दरोगा सतीश लाल की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत पांच ग्रामीणों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लोक सेवक के कार्य में बाधा, आपराधिक हमले समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने 20 जुलाई 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

​​मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी लक्ष्मण सिंह की अदालत ने सपलोड़ी के तत्कालीन ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी, चोपड़ा के देवेंद्र सिंह और सरणा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी और कैलाश देवी को पिंजरे में कैद तेंदुए को जिंदा जलाने का दोषी पाया है। अदालत ने उपरोक्त को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 3500-3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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