Sunday 20/ 09/ 2026 

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नैनीताल_नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत देने पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज, कार भी सीज

एसएसपी नैनीताल की चेतावनी- अपने बच्चों से करें प्यार, पर न करें लापरवाही 

भीमताल – नैनीताल पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए भीमताल क्षेत्र में एक नाबालिग को वाहन चलाने पर उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि माता-पिता अपने बच्चों से प्यार करें, पर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ न करें। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भवाली प्रमोद साह के पर्यवेक्षण में भीमताल थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में खुटानी तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान भवाली से भीमताल की ओर आ रही एक कार (यूके04एन6239) को रोका गया, जिसे एक नाबालिग चला रहा था। वाहन में उसके साथ नाबालिग का पिता भी मौजूद मिला।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मल्लीताल निवासी पिता के खिलाफ भीमताल थाने में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अभिभावक या वाहन स्वामी को तीन साल तक की कैद और ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने सभी अभिभावकों को सख्त संदेश दिया है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की इजाजत देकर उनकी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।

जिला पुलिस ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए जिम्मेदार अभिभावक बनें।

नाबालिगों को वाहन सौंपना कानूनी तौर पर तो अपराध है ही, साथ ही सामाजिक दायित्व का भी गंभीर उल्लंघन है। इस चेकिंग अभियान में उपनिरीक्षक गगनदीप सिंह और कांस्टेबल रविशंकर पाठक शामिल रहे।

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