Wednesday 15/ 04/ 2026 

Bharat Najariya
मसूरी में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआतरू ‘छोटी चिंगारी से बड़ा खतरा’, फायर सर्विस ने शहर को किया सतर्क मसूरी, 14 अप्रैल पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह 2026 के तहत फायर सर्विस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के प्रति सतर्क किया। “सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और जागरूक समाज मिलकर रोकें आग” थीम के साथ यह अभियान 14 अप्रैल से शुरू हुआ।अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर फायर अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में फायर स्टेशन से मालिंगा चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों को बताया गया कि छोटी सी आग भी समय पर काबू न पाने पर बड़ा हादसा बन सकती है।फायर टीम ने आमजन को समझाया कि आग लगने के शुरुआती मिनट सबसे अहम होते हैं मौके पर मौजूद दो लोग मिलकर तुरंत आग बुझाने का प्रयास करें। पानी, रेत या कंबल का इस्तेमाल करें, बिना देर किए 112 नंबर पर सूचना दें। अग्निशमन विभाग ने संस्थानों के लिए भी जरूरी गाइडलाइन जारी की स्कूलों के लिए पुराने बिजली तार और खराब स्विच तुरंत बदलें आपातकालीन निकास द्वार हमेशा खाली रखें व अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पास ज्वलनशील पदार्थ न रखें स्टाफ को फायर एक्सटिंग्यूशर चलाने की ट्रेनिंग दें। मरीजों को सुरक्षित निकालने की विशेष व्यवस्था रखें।फायर सर्विस ने लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बरती जाने वाली सावधानियों पर भी जोर दिया जिसमें खाना बनाने के बाद गैस रेगुलेटर बंद करें। एक सॉकेट में ज्यादा उपकरण न लगाएंआग लगने पर झुककर बाहर निकलें, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, कपड़ों में आग लगने पर “स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल” अपनाएं, माचिस-लाइटर बच्चों की पहुंच से दूर रखें।कार्यक्रम की शुरुआत में मुंबई अग्निकांड में शहीद हुए 67 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसी घटना के बाद से पूरे देश में यह सप्ताह मनाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल ने कहा कि आग से बचाव सिर्फ फायर सर्विस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सतर्कता से ही बड़े हादसों को रोका जा सकता है।संघर्ष की मशाल,जनसेवा की मिसाल-स्व.रणजीत सिंह भण्डारी पुन्नी को उमड़े जनसैलाब ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलिबैसाखी पर सेवा का संकल्प,अंबेडकर जयंती पर स्वच्छता का संदेश-अलकनंदा तट से उठी जागरूकता की मिसालशाश्वत धाम लक्ष्मोली में गूंजेगा सनातन का शंखनाद-जेष्ठ माह में भव्य भागवत कथा,सैकड़ों विद्वानों का होगा आध्यात्मिक समागमपुरानी पेंशन बहाली को लेकर देहरादून में गरजे कर्मचारी-प्रधानमंत्री के दौरे के बीच एनओपीआरयूएफ का जोरदार प्रदर्शनअंबेडकर जयंती पर सेवा का संकल्प-श्रीनगर बेस चिकित्सालय में रक्तदान शिविर,एमबीबीएस छात्रों ने दिखाई मानवता की मिसालसमानता और संविधान के शिल्पकार को नमन-पौड़ी में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती,संयुक्त मजिस्ट्रेट ने किया माल्यार्पणमहापौर विकास शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकातशहीद भगत सिंह की कांस्य प्रतिमा का हुआ भव्य अनावरण
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हल्द्वानी_पढ़े ख़बर कैसे नाबालिग को बुलेट चलाने को देना पिता को पड़ा भारी, पुलिस ने किया मामला दर्ज

हल्द्वानी – पुलिस ने अब नाबालिक के वाहन चलाने पर सख्ती से अभियान चलाने का फैसला किया है। अब नाबालिक के वाहन चलाने पर अभिभावक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है।

काठगोदाम क्षेत्र में नाबालिक के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट की धारा 199ए के अंतर्गत पिता के विरुद्ध एफआईआरकर वाहन को सीज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन तथा डॉ जगदीश चंद्र एसपी क्राइम/ट्रैफिक नैनीताल के मार्गदर्शन में जिले की यातायात पुलिस/सीपीयू/थानों की टीमों द्वारा लगातार संवेदनशील होकर जिले के प्रत्येक कस्बों पर प्रभावी चेकिंग की जा रही है। सभी शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा ट्रांसपोर्ट संचालकों के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी दौरान सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष काठगोदाम के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दिलीप कुमार, प्रभारी चौकी मल्ला काठगोदाम व पुलिस टीम द्वारा चौकी मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक नाबालिक को सेन्ट थेरेसा स्कूल के पास एक मोटर साईकिल बुलेट संख्या यूके 04 वाई-5754 को बिना ड्राईविंग लाईसेन्स व वाहन के कागजात के चलाते हुए पकड़ा गया।

नाबालिक के पिता संजय सिंह रौतेला निवासी गोला बैराज काठगोदाम को यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवगत कराते हुए वाहन को सीज कर उसके पिता के विरुद्ध थाना काठगोदाम पर धारा-199 (A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 बनाम संजय सिंह रौतेला में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाने में पंजीकृत उक्त एफ०आई०आर० को न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करें। अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध MV Act की धारा 199A के तहत एफआईआर व 25,000 रुपए जुर्माना अथवा 03 वर्ष का कारावास के दंडित किया जाएगा।

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