Friday 07/ 08/ 2026 

Bharat Najariya
विधायक शिव अरोरा बोले जल सस्थान, विद्युत विभाग पीडब्लूडी को बजट जारी होकर टेंडर प्रकिया के बाद शुरू हुआ काशीपुर बाईपास का कार्यविधायक ने बजट को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को बताया निराधारएसएसपी अजय गणपति का देर रात्रि औचक निरीक्षण, निजी वाहन से स्वयं निकले हाईवे चेकिंग परआरक्षण हमारा अधिकार आंदोलन के 100 दिन पूरे होने की तैयारी तेज, सिटी क्लब में हुई महत्वपूर्ण गोष्ठीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की महत्वपूर्ण बैठकआपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां ही सबसे बड़ा बचाव विधायक शिव अरोरारुद्रपुर मे आपदा से निपटने के लिये विधायक ने रखे महत्वपूर्ण सुझावकैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठकविधायक निधि से स्थापित शीतल जल प्याऊ विधायक ने फीता काटकर किया जनता को समर्पितविधायक शिव अरोरा ने कहा – जनसेवा ही मेरा संकल्प, शहर में जरूरत के अनुसार लगाए जाएंगे और भी शीतल जल केंद्रमुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य तेज, मालदेवता में आवागमन सुरक्षितकैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की कावड़ियों से मुलाकातनानकमत्ता में युवक से मारपीट, लूटपाट व कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, दो आरोपी गिरफ्तारक्षत्रीय समाज को महापौर विकास शर्मा की बड़ी सौगात
ज़रा हटकेदिल्ली

गैंगस्टर एक्ट मे म ऊ विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली जमानत

दिल्ली – (एम सलीम खान संवाददाता) सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तरप्रदेश के म ऊ विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है, बशर्ते अदालत ने कुछ शर्तों के साथ अब्बास अंसारी को जमानत दी है इसके साथ ही विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं और 6 सप्ताह में जमानत की शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अब्बास अंसारी पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से जताई गई आशंकाओं और अब्बास अंसारी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत दी जाती है हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि अब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है या नहीं इस पर फैसला उनके आचरण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

अदालत की शर्तों पर अब्बास अंसारी दी गई जमानत के बाद विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तों भी शामिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहेंगे और वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने से पहले जिला प्रशासन के अफसरों और अदालत को सूचित करेंगे कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश न छोड़ने की नसीहत दी है और आदेश दिया है कि अब्बास अंसारी अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर बाहर कोई भी बयान नहीं देंगे।

Check Also
Close