Sunday 31/ 05/ 2026 

Bharat Najariya
नैनीताल।कालाढूंगी आबादी वाले क्षेत्र में नही खुलने देंगे शराब की दुकान।उत्तराखंड के पहाड़ों पर ट्रैफिक अटैक,मसूरी में भीषण जाम रेंगते रहे वाहननिहाल नदी का निरीक्षण करने पहुंचे डीएफओ ध्रुवसरोवर नगरी में जमकर हो रही ओलावृष्टि। जन जीवन अस्त व्यस्त।रुद्रपुर को मिली पशु शव दाह गृह की सौगात, 1.45 करोड़ की योजना स्वीकृतगंगा संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्रजेंटेशन में ही न ही बल्कि धरातल पर दिखें सकरात्मक परिणामः डीएमजेसीज में समर कैंप 2026 का भव्य समापन समारोह विद्यार्थियों ने प्रतिभा का किया शानदार प्रदर्शनमुख्यमंत्री धामी की पहल से पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण का सत्यापन करना हुआ आसानकोसी नदी किनारे बस्ती में आबकारी विभाग की छापेमारी,खिलाड़ियों को मिली खेल किट व मल्टीविटामिन सहायता
उत्तराखण्डज़रा हटकेहल्द्वानी

हल्द्वानी_अनियमितता पाये जाने पर इन 6 स्पा सेंटरों के विरूद्ध कार्यवाही,बन्द कराया एक स्पा सेंटर – जुर्माना भी लगाया

हल्द्वानी – महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा  के निर्देश पर शनिवार को उ0नि0 मंजू ज्याला, प्रभारी एंटी ह्युमन ट्रेफिकिंग फोर्स के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हल्द्वानी एवं काठगोदाम क्षेत्र में विभिन्न स्पा सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान निम्न अनियमिततायें पायी गयीं-

1. कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर- द योर स्पा, द गोल्डन स्पा, फॉरएवर स्पा, द रिलेक्स यूनिसेक्स स्पा, इन सभी सेंटरों में विजिटर रजिस्टर में ग्राहक का पूर्ण विवरण अंकित नहीं था, ग्राहक की आई.डी. सत्यापित नहीं थी तथा कर्मचारियों का भी सत्यापन नहीं किया गया था। इन अनियमितताओं के कारण इन चारों सेंटरों पर धारा 52(3)83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत ₹10,000-₹10,000 का चालान किया गया है।

2. काठगोदाम क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर – डिवाइन यूनिसेक्स स्पा सेंटर की जांच की गई तो कर्मचारियों का सत्यापन नहीं किया गया था, कर्मचारियों के पास मसाज सर्टिफिकेट नहीं थे तथा ग्राहकों का पूरा विवरण विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं था, स्पा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तथा स्पा सेंटर के पास लाइसेंस नहीं था। इन अनियमितताओं के कारण स्पा सेंटर मालिक के विरुद्ध धारा 52(3)83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत ₹10,000 का न्यायालय चालान किया गया है तथा स्पा सेंटर को बंद कर दिया गया है।

3- ग्रीन टी लग्जरी स्पा सेंटर की जांच की गई तो ग्राहकों का पूरा विवरण विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं था तथा कर्मचारियों का भी सत्यापन नहीं किया गया था। इन अनियमितताओं के कारण स्पा सेंटर पर धारा 52(3)83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत ₹10,000 का जुर्माना किया गया।

इस छापेमारी के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने विभिन्न स्पा सेंटरों में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया और संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की।

Check Also
Close