Wednesday 18/ 03/ 2026 

Bharat Najariya
मिलावटखोरों के विरूद्ध प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान–डाॅ.धन सिंह रावतविधिक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राविधिक स्वयंसेवकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजितएलपीजी आपूर्ति व्यवस्था पर सख्ती,जनपद में 60 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षणआपदा से पहले तैयारी पुख्ता,जनपद में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल सफलअवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: 14 स्टोन क्रेशर सील, 10 करोड़ से अधिक के जुर्माने की तैयारी रुद्रपुर/लक्सर, 17 मार्च। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्सर व हरिद्वार क्षेत्र में 14 स्टोन क्रेशरों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के निर्देशन में गठित प्रवर्तन दल द्वारा की गई।जानकारी के अनुसार, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने तहसील लक्सर के विभिन्न गांवों—बाड़ीटीप, मेहतौली, मुजफ्फरपुर गुर्जर और जबरदस्तपुर (ईंट भट्ठा क्षेत्र) में स्थित स्टोन क्रेशरों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई क्रेशर बिना वैध अनुमति के संचालित पाए गए।इन सभी 14 स्टोन क्रेशरों को एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 23सी तथा उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2021 के तहत मौके पर ही सील कर दिया गया।प्रशासन ने बताया कि संबंधित स्टोन क्रेशरों पर प्रथम दृष्टया 10 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड निर्धारित किया जा रहा है, जिसकी वसूली की प्रक्रिया अलग से की जाएगी।इन स्टोन क्रेशरों पर हुई कार्रवाई:हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड क्रेशर, मोहित स्टोन क्रेशर, किसान स्टोन क्रेशर, राहुल स्टोन क्रेशर, रईस स्टोन क्रेशर, तुलसी स्टोन क्रेशर, संगम एसोसिएट्स, हिमालय इंटरप्राइजेज, नूर स्टोन क्रेशर, गणपति स्टोन क्रेशर, दीपांशु स्टोन क्रेशर, मां गंगा स्टोन क्रेशर, अल्कनंदा स्टोन क्रेशर व एनएसए स्टोन क्रेशर शामिल हैं।कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारी:प्रवर्तन दल में उप निदेशक, खान अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, मानचित्रकार, सर्वेक्षक और सहायक खनन प्रबंधक सहित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।जखोली में शौर्य और श्रद्धा का प्रतीक बना शहीद नरेन्द्र सिंह नेगी स्मृति द्वार,पूरे क्षेत्र ने दी भावभीनी श्रद्धांजलिगढ़वाल विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक-शैक्षणिक प्रतिभाओं का महाकुंभ शुरू,अंतर-संकाय प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभसोशल मीडिया पर विधायक विनोद कंडारी के खिलाफ दुष्प्रचार पर भाजपा का प्रहार,कीर्तिनगर थाने में दर्ज कराई शिकायतएसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में नशा तस्करों पर कार्यवाही लगातार जारी।सितारगंज के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थारू बघोरी में आज एक सराहनीय सामाजिक पहल देखने को मिली,

अपमानजनक वीडियो को लेकर मूक बधिरजन आक्रोशित,रानीपुर कोतवाली मे दी तहरीर


हरिद्वार इंस्टाग्राम में अपलोड किए गए एक कथित वीडियो को लेकर हरिद्वार उत्तराखंड के मूक बधिरजन आक्रोशित है। इंस्टाग्राम में अपलोड किए गए वीडियो में लोगो के मनोरंजन के लिए दिल्ली के 2 व्यक्तियों द्वारा इंटरप्रेटर बनकर साइन लैंग्वेज में आपत्तिजनक इशारे और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया गया। देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा के नेतृत्व में आज रानीपुर कोतवाली में एक दर्जन मूक बधिरजनो ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में वीडियो अपलोड करने वाले कथित 2 व्यक्तियों रोहन करिअप्पा और शायन भट्टाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संध्या देवनाथन के खिलाफ भी शिकायत दी, जिनके द्वारा इंस्टाग्राम में अपने अधिकृत प्लेटफार्म में यह वीडियो अपलोड करने की इजाजत दी गई।
देश भर में देवभूमि बधिर एसोसिएशन उत्तराखंड सहित बधिर समुदाय के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय संगठनों द्वारा भारी विरोध और पुलिस में शिकायत के बाद कथित दोनो व्यक्तियों ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया।
देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने कहा कि यह कृत्य दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92(ए) और आईटी अधिनियम की धारा 66(ए) के तहत पुलिस को सख्त कार्रवाई करते हुए कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफार्म मालिको के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इन्हे कानूनी परिणामों का सामना करना चाहिए। संदीप अरोड़ा ने यह भी कहा कि उन सभी का यह कृत्य असंवेदनशील है और माफी लायक नही है। वीडियो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निपुण मल्होत्रा बनाम सोनू पिक्चर्स फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिशा निर्देश जारी किए है, जिसमे कहा गया कि दिव्यांग लोगो का मजाक उड़ाने वाले चुटकुले और असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल विजुअल और वेब मीडिया पर क्रिएटर्स द्वारा नही किया जाना चाहिए। तहरीर देने वालो में देवभूमि बधिर एसोसिएशन के पदाधिकारी विवेक केशवानी, अतुल राठौर, सरदार मोंटू, विधांशु खुल्लर, अंकित टेगोवाल, राजकुमार, ओम बंसल, रोहित प्रजापति, अभय सिंह, अवनीश शर्मा आदि शामिल रहे।