Saturday 26/ 09/ 2026 

Bharat Najariya
सचिव महोदय के आदेशानुस स्थान- आदर्श थारू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में व मुख्य अतिथि डॉक्टर देश दीपक गॉड( M.O )व डॉक्टर सुनाक्षी सक्सेना ( l.M.O) , की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क सेवाओं हेतु कैंप का आयोजन किया गया मंच का संचालन पैरा लीगल वॉलियंटर गीता शर्मा द्वारा किया गया और छात्र-छात्राओं को बताया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, सिविल कोर्ट खटीमा मै 10 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई और सिविल कोर्ट खटीमा में ई- सेवा केंद्र और ग्रामीण विधिक सेवा सहायता केंद्र तीन खोले गए जिसमें हर क्षेत्र के पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र से आए व्यक्ति , अपनी समस्या का समाधान निशुल्क तरीके से ले सके और अन्य समस्याओं , के प्रति कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क सुविधा और न्याय मिल पाए बच्चों को पोक्सो एक्ट अधिनियम की जानकारी दी और घरेलू हिंसा भरण पोषण चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बताकर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जानकारी देकर सड़क सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 112 व नालसा टोल नंबर फ्री 0 – 15100 इत्यादि की जानकारी दी गई डॉक्टर देश दीपक गॉड द्वारा छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम बाल विवाह मानव तस्करी और मानसिक तनाव के प्रति जानकारी देकर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया डॉक्टर सुनाक्षी, सक्सेना जी द्वारा छात्र-छात्राओं को हेल्थ हाइजीन से संबंधित जानकारी दी और बीमार बच्चों को निशुल्क उपचार कर निशुल्क औषधि प्रदान की गई छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए नशे से होने वाले , दुष्परिणाम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया डॉक्टर टीम ए द्वारा 130 बच्चों का हेल्थ चेकअप, किया कैंप में क्लास 9th बी निवासी पकरिया जंगलात चौकी के सामने रहने वाली मूल निवासी है मल्लिका यादव बच्ची की उम्र 15 साल हाइट 4 फुट बताइ और मल्लिका बच्ची, को बोना पैंशन, के बारे में जानकारी दी तो मल्लिका द्वारा बताया गया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है मुझे यह पता नहीं था मल्लिका यादव की समस्या नोट किया और गीता शर्मा द्वारा पेंशन फॉर्म भरने की सलाह दी और फैजान और गोटिया की निवासी सलमा बेगम w/0 मो0 सलीम का आधार कार्ड अपडेट करने में सहायता ki लाभार्थियों की संख्या 130 रही टीम नंबर 36 से पैरालेगल वॉलंटरी गीता शर्मा तहसील खटीमा से रिपोर्ट प्रस्तुत है ।सितारगंज के निकट जल पूनिया नदी के ऊपर गांव वालों के सहयोग से किया जा रहा पुल का निर्माणभूरारानी–शांति विहार–छतरपुर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू, विधायक शिव अरोरा ने फीता काटकर किया शुभारंभ2.47 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर हॉटमिक्स सड़क का होगा निर्माण, 12-15 वर्षों से जर्जर मार्ग से मिलेगी क्षेत्रवासियों को राहतसितारगंज उप जिला चिकित्सालय में मनाया गया फार्मासिस्ट दिवसबेहड़ प्रकरण ने पकड़ा सियासी तूल, आमने-सामने कांग्रेस और भाजपा खेमेमुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि,चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन।जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने के निर्देशसितारगंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नगर पालिका में श्रद्धांजलि, ‘अंत्योदय’ के संकल्प के साथ जनसेवा का लिया प्रणमहिला सशक्तिकरण और रोजगार के लिए रीड इंडिया की पहल,रुद्रपुर में शुरू हुआ नया प्रशिक्षण केंद्र।मुखर्जीनगर में 400 श्रमिकों को विधायक शिव अरोरा ने बाटी लेबर किट, विधायक बोले—हर पात्र श्रमिक तक पहुंच रहा है सरकार की योजना का लाभ
राज्य

वाल्मीकि बस्ती में विधिक जागरूकता शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और संरक्षण पर दी गई विस्तृत जानकारी


पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक न्याय और विधिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाल्मीकि बस्ती,पौड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों,वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम,2007 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाजिश कलीम उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश के वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के सम्मानजनक जीवन,भरण-पोषण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक संतान और कानूनी वारिस की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता-पिता को उचित भोजन,चिकित्सा,आवास और सम्मान प्रदान करें। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि वरिष्ठ नागरिक अपने भरण-पोषण हेतु विधिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। संपत्ति संरक्षण के लिए अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। यदि संतान माता-पिता की उपेक्षा करती है,तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों,निर्धनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करता है। सचिव ने यह भी कहा कि जागरूकता ही अधिकारों की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने विधिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए,ताकि वे समय पर न्याय और सहयोग प्राप्त कर सकें। शिविर में रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी,अधिकार मित्र बबीता,निशा,मनोज पाल सहित वाल्मीकि समुदाय के वरिष्ठ नागरिक,महिलाएं और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने शिविर को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के कमजोर तबकों को न केवल जानकारी प्रदान करते हैं,बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल समाज के उन वर्गों तक न्याय की रोशनी पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है,जो अक्सर जागरूकता की कमी के कारण अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।

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