Friday 25/ 09/ 2026 

Bharat Najariya
सचिव महोदय के आदेशानुस स्थान- आदर्श थारू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में व मुख्य अतिथि डॉक्टर देश दीपक गॉड( M.O )व डॉक्टर सुनाक्षी सक्सेना ( l.M.O) , की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क सेवाओं हेतु कैंप का आयोजन किया गया मंच का संचालन पैरा लीगल वॉलियंटर गीता शर्मा द्वारा किया गया और छात्र-छात्राओं को बताया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, सिविल कोर्ट खटीमा मै 10 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई और सिविल कोर्ट खटीमा में ई- सेवा केंद्र और ग्रामीण विधिक सेवा सहायता केंद्र तीन खोले गए जिसमें हर क्षेत्र के पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र से आए व्यक्ति , अपनी समस्या का समाधान निशुल्क तरीके से ले सके और अन्य समस्याओं , के प्रति कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क सुविधा और न्याय मिल पाए बच्चों को पोक्सो एक्ट अधिनियम की जानकारी दी और घरेलू हिंसा भरण पोषण चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बताकर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जानकारी देकर सड़क सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 112 व नालसा टोल नंबर फ्री 0 – 15100 इत्यादि की जानकारी दी गई डॉक्टर देश दीपक गॉड द्वारा छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम बाल विवाह मानव तस्करी और मानसिक तनाव के प्रति जानकारी देकर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया डॉक्टर सुनाक्षी, सक्सेना जी द्वारा छात्र-छात्राओं को हेल्थ हाइजीन से संबंधित जानकारी दी और बीमार बच्चों को निशुल्क उपचार कर निशुल्क औषधि प्रदान की गई छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए नशे से होने वाले , दुष्परिणाम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया डॉक्टर टीम ए द्वारा 130 बच्चों का हेल्थ चेकअप, किया कैंप में क्लास 9th बी निवासी पकरिया जंगलात चौकी के सामने रहने वाली मूल निवासी है मल्लिका यादव बच्ची की उम्र 15 साल हाइट 4 फुट बताइ और मल्लिका बच्ची, को बोना पैंशन, के बारे में जानकारी दी तो मल्लिका द्वारा बताया गया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है मुझे यह पता नहीं था मल्लिका यादव की समस्या नोट किया और गीता शर्मा द्वारा पेंशन फॉर्म भरने की सलाह दी और फैजान और गोटिया की निवासी सलमा बेगम w/0 मो0 सलीम का आधार कार्ड अपडेट करने में सहायता ki लाभार्थियों की संख्या 130 रही टीम नंबर 36 से पैरालेगल वॉलंटरी गीता शर्मा तहसील खटीमा से रिपोर्ट प्रस्तुत है ।सितारगंज के निकट जल पूनिया नदी के ऊपर गांव वालों के सहयोग से किया जा रहा पुल का निर्माणभूरारानी–शांति विहार–छतरपुर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू, विधायक शिव अरोरा ने फीता काटकर किया शुभारंभ2.47 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर हॉटमिक्स सड़क का होगा निर्माण, 12-15 वर्षों से जर्जर मार्ग से मिलेगी क्षेत्रवासियों को राहतसितारगंज उप जिला चिकित्सालय में मनाया गया फार्मासिस्ट दिवसबेहड़ प्रकरण ने पकड़ा सियासी तूल, आमने-सामने कांग्रेस और भाजपा खेमेमुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि,चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन।जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने के निर्देशसितारगंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नगर पालिका में श्रद्धांजलि, ‘अंत्योदय’ के संकल्प के साथ जनसेवा का लिया प्रणमहिला सशक्तिकरण और रोजगार के लिए रीड इंडिया की पहल,रुद्रपुर में शुरू हुआ नया प्रशिक्षण केंद्र।मुखर्जीनगर में 400 श्रमिकों को विधायक शिव अरोरा ने बाटी लेबर किट, विधायक बोले—हर पात्र श्रमिक तक पहुंच रहा है सरकार की योजना का लाभ
राज्य

नवरात्र पर रूद्रपुर में मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

  • कच्चा और पका हुआ मांस बेचा तो होगी कार्रवाईः महापौर

रुद्रपुर। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर की आध्यात्मिक मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मीट-मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 19 मार्च से प्रभावी होकर नवरात्र की समाप्ति यानी 27 मार्च 2026 तक कड़ाई से लागू रहेगा।

जानकारी देते हुए महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम के इस कदम का उद्देश्य पावन नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और शहर में सात्विक वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का पर्व माना जाता है। इन नौ दिनों के दौरान श्रद्धालु व्रत-उपवास रखकर शक्ति की उपासना करते हैं। जनमानस की इसी अटूट आस्था को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने तय किया है कि शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के कच्चे अथवा पके हुए मांस का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्व की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

महापौर ने इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित अवधि के बीच कोई भी प्रतिष्ठान स्वामी या दुकानदार मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। निगम की प्रवर्तन टीमें इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएंगी।

यह प्रतिबंध केवल मीट की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी भोजनालयों और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा जहाँ मांसाहारी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर मांस के प्रदर्शन और विक्रय से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों, इसके लिए सभी संचालकों को स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की गई है।

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