Wednesday 18/ 03/ 2026 

Bharat Najariya
राज्य

नवरात्र पर रूद्रपुर में मांस की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

  • कच्चा और पका हुआ मांस बेचा तो होगी कार्रवाईः महापौर

रुद्रपुर। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर की आध्यात्मिक मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मीट-मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 19 मार्च से प्रभावी होकर नवरात्र की समाप्ति यानी 27 मार्च 2026 तक कड़ाई से लागू रहेगा।

जानकारी देते हुए महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम के इस कदम का उद्देश्य पावन नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और शहर में सात्विक वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का पर्व माना जाता है। इन नौ दिनों के दौरान श्रद्धालु व्रत-उपवास रखकर शक्ति की उपासना करते हैं। जनमानस की इसी अटूट आस्था को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने तय किया है कि शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के कच्चे अथवा पके हुए मांस का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्व की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

महापौर ने इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित अवधि के बीच कोई भी प्रतिष्ठान स्वामी या दुकानदार मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। निगम की प्रवर्तन टीमें इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर आदेशों का पालन सुनिश्चित कराएंगी।

यह प्रतिबंध केवल मीट की दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी भोजनालयों और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा जहाँ मांसाहारी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर मांस के प्रदर्शन और विक्रय से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों, इसके लिए सभी संचालकों को स्वेच्छा से सहयोग करने की अपील की गई है।

Check Also
Close