जनसंख्या स्थिरीकरण के लाभ और महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम

रुद्रपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल में आयोजित इस कार्यक्रम में सिविल जज ममता पंत ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लाभ, महिलाओं के अधिकारों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित पॉश अधिनियम-2013 की विस्तृत जानकारी दी
जिला न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज ममता पंत ने कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल पर काम करने का संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार, अशोभनीय इशारे या किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण किया जाता है, तो वह बिना किसी भय या संकोच के संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (POSH Committee) के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है।
कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सुरक्षित कार्यस्थल के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी गई।
पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से जरूरत पड़ने पर इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की
सिविल जज ममता पंत ने यह भी बताया कि 18 जुलाई से चेक बाउंस के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र समाधान हो सके।
बाइट: ममता पंत, सिविल जज, ऊधम सिंह नगर
