अस्पताल प्रशासन द्वारा मुख्य बेस अस्पताल श्रीनगर का मुख्य गेट बंद करना एक आपराधिक कृत्य

श्रीनगर गढ़वाल। आज 19 नवम्बर 2024 को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना संज्ञान में आई है कि बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर जो कि रुद्रप्रयाग,चमोली,टिहरी और पौड़ी चार जिलों का मुख्य चिकित्सालय है,उसी पर चिकित्सा अधीक्षक हेमवती नंदन बहुगुणा टीचिंग चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल के द्वारा मुख्य गेट पर सूचना लगा कर ओपीडी के साथ ही आकस्मिक सेवाओं का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। जो आपराधिक कृत्य है जिसके लिए चिकित्सा अधीक्षक पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए आखिर उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वो ओ.पी.डी.के साथ ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की आकस्मिक सेवाओं के लिए अस्पताल का गेट बंद कर दे। क्या वह भ्रष्टाचार और अन्य गलत कृत्य को छुपाने के लिए सरकार और मंत्रीजी इनको शह दे रहे हैं। लोगो को डराने के लिए प्रशासन ने जो आईपीसी की धारा 185 और 268 लगाई हैं वो 1 जुलाई 2024 से पहले समाप्त हो गई है उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है। इससे महसूस होता है कि अस्पताल प्रशासन कितना नासमझ और गैर जिम्मेदार है जिन्हे यह ज्ञात ही नहीं है कि भारतीय दंड संहिता ही समाप्त हो गई है। नागरिक मंच श्रीनगर गढ़वाल,श्रीनगर की आम जनता को अपील करता है कि बेस अस्पताल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता संघटित हो। निवेदक नागरिक मंच के सदस्य पदाधिकारीगण-प्रभाकर बाबुलकर,डॉ.मुकेश सेमवाल,अनिल दत्त तिवारी आदि लोग उपस्थित थे।