Monday 17/ 08/ 2026 

Bharat Najariya
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहणसुशीला तिवारी महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस, जगदीश बिष्ट ने किया ध्वजारोहण80वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी अजय गणपति ने किया ध्वजारोहणहमारा स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया ध्वजारोहणआयुक्त कैंप कार्यालय में आयुक्त आनंद स्वरूप ने किया ध्वजारोहणस्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा सितारगंज, जगह-जगह हुआ ध्वजारोहणजेसीज पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की धूमरेनबो पब्लिक स्कूल में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूमदिनेशपुर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिनेशपुर थाना परिसर सहित क्षेत्र के तमाम सरकारी संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान किया गया और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।रुद्रपुर में युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, खून से सनी ईंट बरामद
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देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू: नोटिफिकेशन जारी; गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

नागरिकता संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें…

1. किसे मिलेगी नागरिकता: 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2. भारतीय नागरिकों पर क्या असर: भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।

3. आवेदन कैसे कर सकेंगे: आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है।

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