Sunday 21/ 06/ 2026 

Bharat Najariya
स्वस्थ रुद्रपुर के संकल्प के साथ मनाया योग दिवसआज ऑल इंडिया‌ मतूआ महासंघ udham सिंह नगर जिला अध्यक्ष, श्री विधान पांडे जी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया।निरंकारी मिशन का योग दिवसरोज़गार की तलाश में नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने गए काशीपुर निवासी युवक समीर की अपने ही सहकर्मियों की कथित शरारत के कारण दर्दनाक मौत हो गई।उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिला प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड*सामूहिक कन्या विवाह समारोहमसूरी में ‘वीआईपी रौब’ दिखाना पड़ा महंगा, हूटर-लालबत्ती लगी दिल्ली की कार सीजको माननीय आबकारी आयुक्त महोदया के आदेशानुसार क्षेत्र-03 काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमायूॅ मण्डल हल्द्वानी श्री केे0 के0 काण्डपाल एवं जिला आबकारी अधिकारी ऊधम सिंह नगर श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में ग्राम कलियावाला और गढीहुसैन में अवैध कच्ची शराब बेचने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जनपदीय प्रवर्तन दल, क्षेत्र -04 बाजपुर व क्षेत्र-03 काशीपुर की आबकारी टीम द्वारा ग्राम कलियावाला और गढ़ीहुसैन में संयुक्त रुप से दबिश दी गई। दबिश के दौरान ग्राम कलियावाला से कुलदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह के घर पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कुलदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह के घर से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जिस पर कुलदीप सिंह के भाई संदीप पुत्र सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 में मुकदमा दर्ज किया गया। ग्राम कलियावाला में एक अन्य घर की तलाशी के दौरान लगभग 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। पिंकी कौर पत्नी रोहित सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैै। इसी तरह ग्राम गढ़ी हुसैन में तलाशी के दौरान 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जिसमें अज्ञात के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया। टीम में महेंद्र सिंह बिष्ट, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 04 बाजपुर, धर्मेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- 03 काशीपुर, कैलाश भट्ट प्रधान आबकारी सिपाही, सुमन आर्या आबकारी सिपाही, नैनिका राणा आबकारी सिपाही व जनपदीय प्रवर्तन का स्टाफ मौजूद रहें। कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना हेतू बैठकभीषण गर्मी से राहत के लिए पर्यावरण मित्रों को बांटे ग्लूकोज पैकेट और कैप
राज्य

विदेश भेजने के नाम पर ठगी का जाल: रुद्रपुर में फर्जी इमीग्रेशन कारोबार पर शिकंजा जरूरीरुद्रपुर।शहर में विदेश भेजने के नाम पर संचालित हो रहे इमीग्रेशन सेंटरों की आड़ में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी के मामले उजागर हो रहे हैं। सुनहरे भविष्य और बेहतर रोजगार का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन अधिकांश मामलों में न तो वादे पूरे हो रहे हैं और न ही कागजी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा रही है। कई पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि एजेंसियां पैसा लेने के बाद संपर्क तक तोड़ देती हैं और दस्तावेज अधूरे छोड़ दिए जाते हैं।चिंताजनक तथ्य यह है कि शहर में कई इमीग्रेशन कार्यालय बिना किसी वैध लाइसेंस या सरकारी पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार विदेश भेजने के लिए कार्यरत एजेंट का भारत सरकार के Protector of Emigrants (POE) से पंजीकरण अनिवार्य होता है। इसके अभाव में संचालित गतिविधियां भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं, साथ ही Emigration Act, 1983 के प्रावधानों का भी उल्लंघन माना जाता है।प्रशासन और पुलिस के समक्ष लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही हैं, जिनमें सख्त कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इन फर्जी इमीग्रेशन कारोबारियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो यह नेटवर्क और अधिक फैल सकता है, जिससे आम जनता को आर्थिक और मानसिक क्षति झेलनी पड़ेगी।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी इमीग्रेशन एजेंसी के झांसे में आने से पहले उसके वैध दस्तावेजों और सरकारी मान्यता की पूरी जांच करें। जागरूकता और सतर्कता ही इस तरह की ठगी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है।

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