Wednesday 25/ 02/ 2026 

Bharat Najariya
सोशल मीडिया पर भगवान राम माता सीता के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले आकाश बाबू के खिलाफ भारी आक्रोश! विधायक शिव अरोरा हिन्दू सगठनो के साथ पहुँचे ट्रांजिष्ट कैम्प थाना कोतवाल को निर्देशित कर बोले उसका ऐसा इलाज हो सात पुश्ते याद करे, पुलिस सुनिश्चित कर ले देवभूमि मे अब रामद्रोही नजर नहीं आना चाहिएऐतिहासिक स्वागत उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर कविज खतीब अहमदजिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्माणाधीन एम्स किच्छा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने निर्माण कार्यो की धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए श्रमिकों की संख्या व उपकरण बढ़ाते हुए कार्यो में गति लाकर आगामी माह मई तक चिकित्सालय कार्य पूर्ण करने के निर्देश महाप्रबंधक नागार्जुन कन्सट्रेशन कम्पनी (एनसीसी) शंकर बालू को दिये। उन्होने कहा प्राथमिकता से चिकित्सालय के प्रशासनिक भवन व ओपीडी भवनों को कार्ययोजना बनाते हुए प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि शीघ्रता से ओपीडी प्रारम्भ की जा सकें साथ ही उन्होने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता को मेडिकल उपकरणों व फर्नीचर खरीद हेतु फर्मो को आर्डर करने के निर्देश भी दिये।जिलाधिकारी ने चिकित्सालय निर्माण कार्यो के साथ ही इलैक्ट्रीकल व मैकेनिकल कार्यो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी को प्रत्येक पाक्षिक कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए कार्य प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश मौके पर दिये।इसके उपरांत जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन मेडिकल व नर्सिग स्टाफ आवासों का भी निरीक्षण किया। उन्होने कार्यो की गुणवत्ता व सयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओ को दियें। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक एनसीसी ने बताया कि चिकित्सालय भवन के दो फ्लोरो का कार्य आगामी माह मई तक पूर्ण कर लिए जायेगें तथा शेष कार्य माह जुलाई तक पूर्ण कर लिए जायेगें। उन्होने बताया कि मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के आवासीय भवनों का कार्य 80 से 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होने बताया कि एम्स चिकित्सालय के पेंटिंग हेतु कलर की स्वीकृति मिल गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पेंटिग का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा। केन्द्रीय लोनिवि के अभियंता ने बताया कि मेडिकल उपकरणों का आर्डर फर्मो को दे दिया गया है तथा फर्नीचर के सैम्पल ले लिए गये है, सैम्पल स्वीकृत होते ही फर्नीचर का आर्डर भी शीघ्र दिया जायेगा।जिलाधिकारी ने एसटीपी कार्यो में भी गति लाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये साथ ही ड्रेनेज कार्य भी अधिशासी अभियंता सिंचाई से मिलकर कराने के निर्देश दिये।निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 केके अग्रवाल, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, एजीएम एनसीसी अजौय, प्रबंधक हरिशंकर, अरूण सिंह, सहायक अभियंता सीपीडब्लूडी राकेश पटेल, तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी आदि मौजूद थे।अधिवक्ता का पेशा चुनौतीपूर्ण, जनहित सर्वोपरि: जिलाधिकारीटीएमयू का फिजिकल एजुकेशन कॉलेज फिरचैंपियन ऑफ द चैंपियंसमुखानी रोड पनचक्की पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर डीएम रयाल ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेशहल्द्वानी अंबिका विहार के पंचक्की रोड पर सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है की हादसे के कर्म निर्माण कार्यों में बस्ती गई लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों संस्थाओं की भूमिका की गहन जांच की जाएगी। पूरे प्रकरण की जांच सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई को सोफी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रशासन ने संकेत दिए हैं की यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शहर में चल रहे निर्माण कार्य की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।रिपोर्टर । महेंद्र कुमार खबर पड़ताल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंडभव्य हिंदू सम्मेलन में की सैकड़ो लोगों ने सहभागिताजल की रक्षा, सृष्टि की सुरक्षाउत्तराखंड पुलिस का सख्त एक्शन: सितारगंज में 03 फरार वारंटी धर दबोचे, वारंट तामीली अभियान ने पकड़ी रफ्तार।
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पोक्सो और दुष्कर्म के आरोपों में फंसे मुकेश बोरा को जमानत, हाईकोर्ट ने लगाई यह कड़ी शर्तें!” पढ़े बड़ी ख़बर

उत्तराखंड – पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में डेढ़ साल से जेल में बंद लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उन पर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में…”

“लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। नैनीताल जिले के लालकुआं थाने में उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले दर्ज थे, जिसके चलते वह पिछले डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में थे, मामले की शुरुआत तब हुई जब 2021 में नौकरी की तलाश कर रही एक विधवा महिला मुकेश सिंह बोरा के संपर्क में आई।

आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने मुकेश बोरा ने महिला को 10 नवंबर 2021 को काठगोदाम के एक होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने घटना की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल किया। 26 दिसंबर 2021 को उसे फिर से होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं महिला का दावा है कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी का भी यौन शोषण किया, जिसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

हालांकि आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर दर्ज कराने में काफी देरी की गई और पीड़िता के बयान कई बार बदले गए, जिससे मामले की सत्यता पर संदेह होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा को जमानत देने का फैसला किया, लेकिन कई सख्त शर्तें भी लगाईं। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन पीड़िता कोई न्याय मिलना जरूरी है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपराधी को सजा मिले।

आपको बता दें उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने पॉक्सो और – दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को सशर्त जमानत दे दी है। यह मामला बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अभियुक्त पर आरोप है कि उसने एक विधवा महिला को नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाया, जबरन दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया।

यही नहीं, पीड़िता की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं, जिसके चलते पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(m)/10 जोड़ी गई। एफआईआर (संख्या 170/2024, थाना लालकुआं) के अनुसार, अभियुक्त पर धारा 376(2)(n) (दुष्कर्म), 506 (धमकी) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।

माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत के बदले कड़े आदेश दिए:

1. अभियुक्त जांच में पूरा सहयोग करेगा।

2. वह पीड़िता या उसकी नाबालिग बेटी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेगा।

3. देश छोड़ने पर सख्त पाबंदी रहेगी, पासपोर्ट न्यायालय में जमा करना होगा या हलफनामा देना होगा।

अब बड़ा सवाल – क्या अभियुक्त इन शर्तों का पालन करेगा या कानूनी शिकंजा और कसेगा?

माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि यदि अभियुक्त शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत तुरंत रद्द हो सकती है। अब सभी की नजरें अगली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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