जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में ग्रामीणों को दी गई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

श्रीनगर गढ़वाल/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में विकास खण्ड खिर्सू के ग्राम सरणा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों,कर्तव्यों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की कानूनी जानकारी प्रदान करना था,ताकि वे जागरूक नागरिक बनकर अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकें। शिविर में पीएलबी सदस्य पूनम हटवाल एवं प्रियंका राॅय ने उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता,महिला अधिकार,घरेलू हिंसा से संरक्षण,बाल संरक्षण कानून,वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार,भूमि विवाद,राजस्व संबंधित प्रकरण तथा लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर,महिला,अनुसूचित जाति-जनजाति,दिव्यांग,वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य पात्र वर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सरणा की प्रधान अनिता देवी भण्डारी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण अंचलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कानून की जानकारी होना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे गांव स्तर पर न्याय तक सहज पहुंच संभव हो रही है। इस अवसर पर निक्की देवी भण्डारी,कादंबरी देवी भण्डारी,दिनेश सिंह बिष्ट सहित ग्रामवासियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होने चाहिए,जिससे समाज में कानूनी साक्षरता बढ़े और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अंत में सभी ग्रामीणों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा जताई। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्र में न्याय और अधिकारों की जानकारी पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
