Tuesday 16/ 12/ 2025 

Bharat Najariya
नैनीताल ।विकास कार्यों में किसी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। ललित रयाल।रिपोर्ट। ललित जोशी।नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल से महज 22 किलोमीटर दूर भीमताल विकास भवन में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राज्य केन्द्र, एवं बाह्य सहायतित योजनाओं व 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक बैठक लेते हुए विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की।जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों जिनके द्वारा वर्तमान तक कम धनराशि व्यय की गई है और धीमी प्रगति है उन विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन के भीतर बेहतर प्रगति लाने के निर्देश दिए।पुलिस ने विद्यालय प्रबंधकों के साथ की बैठक स्टेशननेपाल सीमा से 2 करोड़ की स्मैक के साथ तीन शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार चंपावत पुलिस की बड़ी सफलता।पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए महापौर को सौंपा ज्ञापनसितारगंज में धूमधाम से निकली बाबा खाटू श्याम की निशान यात्राबाबु जी की आंखें करेंगी किन्हीं दो लोगो के जीवन मे उजाला,किया महादान।
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Uttrakhand News:एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से मिलेगी छूट,शासन ने इस संबंध में आदेश किया जारी

एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। वहीं, पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है।

🌸शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे, जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे।

🌸सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगाअपर सचिव ललित मोहन रयाल ने जारी आदेश में कहा, तबादला किए जाने से पहले प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद ही कार्मिकों के तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरित कार्मिक को तभी कार्यमुक्त किया जाएगा। जब उसका प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित हो।वहीं, दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के तबादले करते समय वरिष्ठता, दुर्गम में की गई सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुरोध के आधार पर किए गए तबादलों में तबादला भत्ता नहीं दिया जाएगा। तबादलों के लिए तय समय सारणी का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए।

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